एक तिहाई राशन दुकानें महिला संस्थाओं को आवंटित
Source : business.khaskhabar.com | Jan 07, 2015 | 

भोपाल। प्रदेश में उचित मूल्य की एक तिहाई दुकाने अब महिलाओं की संस्थाओं को आवंटित की जाएगी। इसके अलावा अब राशन कार्ड पर मुखिया के रूप में परिवार की अठारह वर्ष से अधिक उम्र की सबसे ब़डी महिला का नाम दर्ज किया जाएगा। हर ग्राम पंचायत में अब एक राशन की दुकान खोली जाएगी। राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2014 में यह प्रावधान किए है।
कैबिनेट बैठक में इसके प्रारूप को मंजूरी दे दे गई। अब इसे केन्द्र सरकार के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। जो राशन की दुकाने महिलाओं की संस्थाओं को दी जाएगी उनमें सेल्समेन भी महिला ही होगी। नवीन राशन-कार्ड अब 15 दिन में और डुप्लीकेट राशन कार्ड तीन दिन में जारी होंगे। हर राशन की दुकान पर अब पाइंट ऑफ सेल मशीन लगाई जाएगी। बुरहानपुर, होशंगाबाद, हरदा और खंडवा में अंगूठे के निशान के जरिए राशन वितरण किया जाएगा और शेष स्थानों पर समग्र नंबर के आधार पर पीओएस मशीन के जरिए राशन वितरण की व्यवस्था की जाएगी। आठ सौ परिवार पर एक अतिरिक्त दुकान खोली जा सकेगी। हर पंचायत में एक दुकान खोलने का प्रावधान भी किया गया है। उचित मूल्य की दुकानों तक राशन पहुंचाने का काम अब नागरिक आपूर्ति निगम करेगा। इस काम में लीड समिति की भूमिका समाप्त कर दी गई है। राशनकार्डधारक उसकी पात्रता में से जरूरत के मुताबिक राशन उस माह में ले सकेगा शेष राशन वह अगले माह ले सकेगा। इसी तरह राशनकार्डधारक अपनी पसंद की दुकान से राशन ले सकेगा।
बहुउददेशीय होगी राशन दुकान :::::
राशन की दुकान पर राशन दुकान संचालक उचित मूल्य पर मिलने वाले राशन के अलावा अन्य सामग्री भी बेच सकेगा। बी़डी, सिगरेट की बिRी प्रतिबंधित रहेगी। राशन की दुकान के सेल्समेन का मानदेय चार हजार रूपए से साढ़े आठ हजार रूपए तक होगा। इसके अलावा उचित मूल्य पर दिए जाने वाले राशन की बिRी पर कमीशन भी बढ़ाया जाएगा। उचित मूल्य की दुकान से सामग्री के अन्य स्थान पर बेचे जाने की शिकायत मिलने पर पांच हजार रूपए तक का जुर्माना और फिर एफआईआर करने और सेल्समेन को हटाने का प्रावधान किया जाएगा।