मोदी सरकार ने निर्माण क्षेत्र में एफडीआई नियमों में दी ढील
Source : business.khaskhabar.com | Dec 03, 2014 | 

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को निर्माण क्षेत्र में विदेशी निवेश से संबंधित नियमों में संशोधन कर इन्हें आसान बनाया है। इससे पहले वाणिज्य मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति का अवलोकन करने के बाद तत्काल प्रभाव से उसमें सुधार किया था। लेकिन ताजा संशोधन रियल एस्टेट कारोबार, फार्म हाउस का निर्माण और हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) के व्यापार के लिए नहीं है।
मंत्रालय द्वारा जारी एफडीआई नीति परिपत्र 2014 के मुताबिक निर्माण क्षेत्र स्वचालित मार्ग से 100 फीसदी एफडीआई की अनुमति है। इसका मकसद टाउनशिप, रिहायशी परिसर, सडक, पुल, होटल, रिजॉर्ट्स, अस्पताल, शिक्षा संस्थान और मनोरंजन परिसरों के निर्माण को बढावा देना है। परिपत्र में परियोजना शुरू होने के बाद छह महीने के भीतर 50 लाख डॉलर एफडीआई के लिए न्यूनतम फ्लोर एरिया को घटाकर 20 हजार वर्ग मीटर कर दिया गया है।
संशोधन में विदेशी निवेशकों को सडक, जलापूर्ति, सडकों पर लाइटिंग तथा जल निकासी जैसी परियोजनाओं की पूर्णता के बाद परियोजना से बाहर निकलने की भी अनुमति दी गई है। परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि रियल एस्टेट में 100 फीसदी एफडीआई की पहले से अनुमति थी लेकिन पहले इसमें शर्त थी कि निवेशक तीन साल तक परियोजना से बाहर नहीं निकल सकते।