पोर्टेबल भविष्य निधि खाता 16 अक्टूबर से शुरू
Source : business.khaskhabar.com | Sep 22, 2014 |
नई दिल्ली। सेवानिवृत्ति कोष प्रबंधक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की अपने अंशधारकों को स्थायी भविष्य निधि खाता संख्या (यूएएन) प्रदान की महसत्वाकांक्षी परियोजना अगले महीने 16 अक्टूबर से शुरू होगी। इसके अलावा सरकार स्थाई पोर्टल श्रम पहचान संख्या (लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर - लिन) भी जारी करेगी ताकि कारोबरी नियमन आसान बनाया जा सके और श्रम मंत्रालय के नियंत्रण में आने वाली विभिन्न एजेंसियों एवं संस्थाओं द्वारा श्रम जांच में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व लाया जा सके। श्रम मंत्रलय की योजना के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 अक्टूबर को लिन वेब पोर्टल और यूएएन पेश कर सकते हैं।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, श्रम सचिव ने यूएएन और लिन पेश किए जाने के संबंध में एक बैठक बुलाई थी। मंत्रालय ने 16 अक्टूबर को लिन एवं यूएएन दोनों पेश करने की योजना बनाई है। अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री को लिन पोर्टल व यूएएन का शुभारंभ करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इस मौके पर श्रम मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और श्रम मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
यूएएन के तहत खातों के बारे जानकारी हासिल की जा सकेगी और अद्यतन स्थिति एवं पेंशन सुविधा आदि के बारे में जानकारी मिल सकेगी। यूएएन अंशधारकों के लिए पूरे कैरियर के लिए वैध होगा और इसका उपयोग भारत में कहीं भी किया जा सकता है। इस तरह संगठित क्षेत्र में कामगारों को नौकरी बदलने पर भविष्य निधि खातों से जुडे दावे के स्थानांतरण के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। फिलहाल ईपीएफओ के पास 1.80 करोड कर्मचारियों के लिए बैंक खातों, 86.9 लाख कर्मचारियों के पैन और 28.2 लाख कर्मचारियां के आधार कार्ड की संख्या की जानकारी है।
ईपीएफओ 15 अक्टूबर तक अपने 4.17 करोड अंशधारकों के लिए यूएएन को लागू करने की योजना है। लिन वेब पोर्टल हर कर्मचारी के लिए विशिष्ट लिन "श्रम पहचान संख्या" के जरिए परिचालन करेगा। कर्मचारियां को वेब पोर्टल पर पंजीकरण के बाद लिन प्रदान किया जाएगा। प्रवर्तन एजेंसी पोर्टल पर समय-समय पर जांच के आंकडे अपलोड करेगी।