वायदा बाजार के अच्छे दिन ला सकता है सेबी
Source : business.khaskhabar.com | Aug 25, 2015 | 

नई दिल्ल्ली। सेबी के क़डे नियम कायदे अब वायदा बाजार पर भी लागू होंगे। वायदा बाजार आयोग देश में कमोडिटी एक्सचेंज में होने वाले कारोबार को रेगुलेट करता है। सेबी के रेगुलेटर बनने के बाद कई नियमों में बदलाव की संभावना है। भारत में ऑनलाइन कमोडिटी वायदा बाजार की शुरूआत 2003 में शुरू की गई थी। उस समय कमोडिटी वायदा व्यापार के नियत्रंण की जवाबदारी भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय के अंतर्गत वायदा बाजार आयोग की होती है। 2013 में नेशनल स्पॉट एक्सचेंज के घोटाले के बाद भारत सरकार ने वर्ष 2015 के फाइनेंस बिल की से वायदा बाजार आयोग का नियंत्रण खाद्य मंत्रालय से हटाकर वित्त मंत्रालय को सौंप दिया। अब वित्त मंत्रालय वायदा बाजार आयोग का विलय शेयर बाजार के रेगुलेटर सेबी में करने जा रहा है। यह विलय सितंबर माह तक होना संभव है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1992 में हुई थी। सेबी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत भारत में होने वाले सभी वित्तीय बाजारों के नियमन और नियंत्रण की निगरानी करता है। सेबी एक सशक्त संस्था है जो कि पूरे वित्तीय बाजारों शेयर और जिंस वायदा को नियंत्रित करती है। सेबी वित्तीय बाजारों में सुचारू और पारदर्शी व्यापार को सुगम बनाने का कार्य करता है। कहीं भी कोई ग़डब़डी होती है तो सेबी क़डी कार्रवाई करता है। जिसमें बाजार में ट्रेडिंग पर रोक, संस्पेंशन और पेनल्टी का प्रावधान भी किया गया है। बाजार को नियत्रंण करने के साथ-साथ बाजार में नए प्रोडक्ट और रिस्क नियत्रंण का कार्य भी बाजार नियामक का होता है।