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डीएलएफ-सेबी मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर तक स्थगित

Source : business.khaskhabar.com | Oct 22, 2014 | businesskhaskhabar.com Market News Rss Feeds
 DLF Sebi case: SAT adjourns hearing till October 30मुंबई। पूंजी बाजार विनियामक सेबी के पाबंदी लगाने से बुरी तरह प्रभावित रीयल्टी क्षेत्र की विशाल कंपनी डीएलएफ ने बुधवार को प्रतिभूति अपीलीय पंचाट (सैट) अंतरिम राहत की अपील की ताकि वह म्यूचुअल फंड कंपनियों और अन्य प्रतिभूतियों में लगे अपने हजारों करोड रूपए के धन को निकाल सके। देश की इस सबसे बडी रीयल एस्टेट कंपनी द्वारा पिछले सप्ताह दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सैट ने इस मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। सैट ने अंतरिम राहत के लिए डीएलएफ की भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से जवाब मांगा है। सेबी ने 2007 के डीएलएफ के प्रथम सार्वजनिक शेयर निर्गम (आईपीओ) के समय महत्वपूर्ण सूचनाओं को छुपाने के आरोप में सेबी ने इस कंपनी और इसके प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ बाजर में प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री करने की रोक लगा दी है। डीएलएफ ने अपनी अर्जी में कहा है कि उसे विभिन्न प्रतिभूतियों और म्यूचुअल फंड कंपनियों से धन निकालने की आवश्यकता है। इसमें म्यूचुअल फंडों में लगाए गए 2,000 करोड रूपए और कुछ बांड में लगे हजारों करोड रूपए की राशि शामिल हैं। डीएलएफ ने पिछले महीने ही शेयरधारकों से गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जारी कर 5,000 करोड रूपए जुटाने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी हासिल की थी। किंशुक सिन्हा नाम के उस व्यक्ति ने भी सैट के समक्ष एक हस्तक्षेप याचिका पेश की जिसकी शिकायत पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेबी को डीएलएफ के खिलाफ जांच का निर्देश दिया था। सिन्हा की याचिका का डीएलफ के वकील ने कडा विरोध किया और याचिका दाखिल नहीं नहीं की गई गई।

 सेबी ने इस मामले में इसी माह डीएलएफ और उसके छह प्रमुख अधिकारियों को तीन साल के लिए पूंजी बाजार से प्रतिबंधित करने का निर्णय सुनाया। डीएलएफ ने 2007 में अपने आईपीओ में 9,187 करोड रूपए जुटाए गए थे। उस वक्त यह देश का सबसे बडा आईपीओ था। सेबी ने कंपनी या उसके अधिकारों पर कोई अर्थ-दंड नहीं लगाया। यह सेबी के ऎसे बिरले आदेशों में से एक है जिसमें उसने किसी बडी कंपनी और इसके शीर्ष प्रवर्तकों-कार्यकारियों को बाजार में प्रतिबंधित किया है।

 सेबी के पूर्णकालिक सदस्य राजीव अग्रवल ने अपने 43 पन्ने के आदेश में कहा था कि नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ है और प्रतिभूति बाजार की सुरक्षा और विश्वसनीयता पर इसका असर हुआ है। डीएलएफ पर 30 जून 2014 को 19,000 करोड रूपए का ऋण था। उसने पिछले मंहगे कर्ज को उतारने के लिए के बांड जारी कर 4,500 करोड रूपए जुटाने की योजना बना रखी थी। कंपनी का सालाना कारोबार करीब 10,000 करोड रूपए है। सेबी ने डीएलफए और इसके चेयरमैन केपी सिंह के अलावा जिन पर प्रतिबंध लगाया है उनमें सिंह के पुत्र राजीव सिंह (उपाध्यक्ष), पुत्री पिया सिंह (पूर्णकालिक निदेशक), प्रबंध निदेशक टी सी गोयल, पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी रमेश संका और कामेश्वर स्वरूप शामिल हैं। स्वरूप 2007 में कंपनी की सार्वजनिक पेशकश के समय कार्यकारी निदेशक (विधि) थे।