नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जीएसटी परिषद की सिफारिशों
को मानने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें बाध्य नहीं हैं। जस्टिस डी
वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली खंडपीठ ने कहा कि भारत में सहकारी संघीय
व्यवस्था है और इसी वजह से जीएसटी परिषद की सिफारिशों का महत्व बस प्रेरित
करने का है। भारत में केंद्र और राज्य दोनों के पास जीएसटी से संबंधित
कानून बनाने का अधिकार है।[@ इस आश्रम में 43 वर्षो से जल रही अखंड अग्नि]
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