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आयकर छूट सीमा नहीं होगी 3 लाख रूपए

Source : business.khaskhabar.com | Apr 02, 2014 | businesskhaskhabar.com Business News Rss Feeds
 Over 3 million UK workers to be free of income taxनई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने आयकर छूट सीमा को बढाकर तीन लाख रूपए करने तथा अन्य स्लैब को समायोजित करने के स्थाई संसदीय समिति के सुझाव को खारिज कर दिया। मंत्रालय का कहना है कि इससे सरकारी खजाने को 60,000 करोड रूपए का सालाना नुकसान होगा।

 मंत्रालय ने हालांकि, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर छूट की आयु सीमा को 65 साल से घटाकर 60 साल करने का फैसला किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली समिति ने तीन लाख रूपए सालाना तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगाने का सुझाव दिया था। इसके अलावा उसने 3-10 लाख रूपए की आय पर 10 प्रतिशत, 10-20 लाख रूपए की आय पर 20 प्रतिशत तथा 20 लाख रूपए से अधिक सालाना आय पर 30 प्रतिशत कर लगाने का सुझाव दिया था।

मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी प्रस्तावित प्रत्यक्ष कर संहिता-2013 में कहा है, "ये सुझाव स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि इससे राजस्व का भारी नुकसान होगा। व्यक्तिगत आयकर स्लैब में प्रस्तावित बदलावों तथा उपकर को समाप्त करने से कुल मिलाकर लगभग 60,000 करोड रूपए का नुकसान होगा। "वित्त मंत्रालय ने कहा है कि समिति के सुझाव उसकी कराधान नीति के "अनुकूल" नहीं हैं इसलिए उन्हें संशोधित संहिता में शामिल नहीं किया गया है। फिलहाल दो लाख रूपए सालना आय पर कोई कर नहीं है, 2-5 लाख रूपए सालाना आय पर 10 प्रतिशत, 5 से 10 लाख पर 20 प्रतिशत तथा 10 लाख रूपए से अधिक सालाना आय पर 30 प्रतिशत की दर से आयकर लगता है।