डीएलएफ को 480 करोड रूपये जुर्माना भरने का आदेश
Source : business.khaskhabar.com | Nov 28, 2014 | 

नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने शुक्रवार को रियलटी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी, डीएलएफ को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा लगाए गए कुल 630 करोड रूपये जुर्माने में से 480 करोड रूपये जमा करने को कहा है। प्रधान न्यायमूर्ति एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि डीएलएफ 15 जनवरी से जुर्माना पूरा होने तक 75 करोड रूपये की किश्तों में जुर्माना भर सकता है।
आईसीसी ने कथित तौर पर डीएलएफ द्वारा गुडगांव की तीन परियोजनाओं में अपने ग्राहकों को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी प्रभावी स्थिति का दुरूपयोग करने के लिए डीएलएफ पर यह जुर्माना लगाया है। न्यायालय सीसीआई द्वारा डीएलएफ पर 12 अगस्त, 2011 को 630 करोड रूपये अर्थदंड लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली डीएलएफ की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। वर्ष 2013 में प्रतिस्पर्धा अपीली न्यायाधिकरण ने भी सीसीआई के अर्थदंड लगाने के फैसले को बरकरार रखा था।