businesskhaskhabar.com

Business News

Home >> Business

वझिनजम पोर्ट मामले की सुनवाई से रोक हटाई

Source : business.khaskhabar.com | Feb 03, 2016 | businesskhaskhabar.com Business News Rss Feeds
 supreme court lifts stay on hearing of vajhinjam port case in NGTनई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के कोच्चि में अडानी और केरल सरकार के वझिनजम पोर्ट के मामले में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण-एनजीटी की सुनवाई से रोक हटा ली है। इसके साथ ही कोर्ट ने एनजीटी को 6 हफ्ते में मामले का निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि जनवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगा दी थी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा,अगर कोई गरीब आदमी इस तरह की बात करता है तो समझ में आता है कि वह चेन्नई की बजाय दिल्ली में सुनवाई नहीं चाहता। लेकिन यहां मामला अडानी का है जो देश के सबसे पावरफुल उद्यमी हैं।

कोर्ट ने ये टिप्पणी उस वक्त की जब केरल सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले में बेंच हंटिंग कर रहे हैं। वे मामले को चेन्नई से दिल्ली लाना चाहते हैं। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि अगर सरकार का ऎसा बर्ताव रहा तो फिर सारे विकास कायोंü को रोक देना चाहिए।

सरकार कोई योजना लाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोर्ट या ट्राइब्यूनल में चुनौती नहीं दी जा सकती। सरकार एक साथ विकास कार्य और कोर्ट में सुनवाई नहीं कर सकती। केरल सरकार का कहना था कि इस मामले में एनजीटी के पास इस मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं है और सरकारी आदेश को रद्द करने का अधिकार नहीं है जबकि याचिकाकर्ताओं, जिनमें स्थानीय मछुआरे भी शामिल हैं,का कहना है कि इस पोर्ट से पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा इसलिए पोर्ट का काम चलते रहना चाहिए।