जेपी इंफ्राटेक से संबंधित एनसीएलटी के आदेश पर रोक
Source : business.khaskhabar.com | Sep 04, 2017 | 

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें जेपी इंफ्राटेक से 500 करोड़ रुपये वसूली की मांग करने वाली आईडीबीआई की याचिका पर एक दिवालिया प्रस्ताव पेशेवर नियुक्त करने को कहा गया था।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने एनसीएलटी की इलाहाबाद पीठ के नौ अगस्त के आदेश पर रोक लगाते हुए याचिकाकर्ता को अपनी याचिका की एक प्रति महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल को मुहैया कराने को कहा है, ताकि वे इस मुद्दे पर मदद कर सकें।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है।
(आईएएनएस)
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