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जेपी पर दिवालियापन की कार्रवाई जारी रहे : आईडीबीआई

Source : business.khaskhabar.com | Sep 06, 2017 | businesskhaskhabar.com Business News Rss Feeds
 idbi seeks vacation of stay of insolvency proceedings against jaypee 253657नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय 11 सितंबर को आईडीबीआई बैंक की उस याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें जेपी इंफ्राटेक के खिलाफ दिवालियापन की कार्रवाई जारी रखने की मांग की गई है, जिस पर शीर्ष अदालत ने एक दिन पहले फ्लैट खरीदारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए रोक लगा दी थी। फ्लैट खरीदारों का कहना था कि वे असुरक्षित लेनदार की श्रेणी में हैं, इसके कारण इस प्रक्रिया से उन्हें नुकसान होगा।

प्रधान न्यायाधीश, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी. वाय. चंद्रचूड़ की पीठ ने मंगलवार को मामले की सुनवाई करने पर सहमति जताई, क्योंकि आईडीबीआई ने अदालत को बताया कि अदालत के चार सितंबर के आदेश ने कंपनी को प्रमोटरों के उसका नियंत्रण वापस सौंप दिया है।

तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए आईडीबीआई के वकील अभिषेक मनु ङ्क्षसघवी ने अदालत को बताया कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के आदेश पर रोक  लगाने से फ्लैट खरीदारों के मुकाबले दोषी कंपनी को ज्यादा फायदा मिला है।

हालांकि, फ्लैट खरीदारों ने आईडीबीआई की याचिका का विरोध करते हुए यह तर्क दिया कि चार सितंबर को दिया गया आदेश जेपी इंफोटेक को फायदा पहुंचानेवाला है, लेकिन उसे उलटने से केवल बैंक को ही फायदा होगा।

एनसीएलटी की इलाहाबाद पीठ ने नौ अगस्त के अपने आदेश में बैंक की याचिका पर एक दिवालिया की कार्रवाई शुरू करने के लिए पेशेवर को नियुक्त किया था, ताकि जेपी इंफ्राटेक द्वारा नहीं चुकाया गया 526 करोड़ रुपये का कर्ज बैंकों को लौटाया जा सके।
(आईएएनएस)

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