बीमा पॉलिसी को आधार से जोडऩा जरूरी : आईआरडीएआई
Source : business.khaskhabar.com | Nov 10, 2017 |
चेन्नई। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने सभी बीमाधारकों को उनके जीवन या गैर जीवन बीमा पॉलिसी को आधार संख्या के साथ जोडऩा अनिवार्य कर दिया है।
आईआरडीएआई ने बुधवार को एक सर्कुलर जारी कर कहा, ‘‘धन-शोधन (रिकार्ड का रखरखाव) दूसरा संशोधन नियम 2017 के अंतर्गत जीवन, गैर-जीवन और स्वास्थ्य बीमा धारकों को उनके बीमा पॉलिसी को आधार के साथ जोडऩा अनिवार्य कर दिया गया है।’’
बयान के अनुसार, बीमा और सभी मौजूदा बीमा पॉलिसी समेत अन्य वित्तीय सेवा के उपयोग के लिए संशोधित नियम के आधार पर आधार संख्या, पैन नंबर को पॉलिसी से जोडऩा होगा।
आईआरडीएआई ने हालांकि मौजूदा पॉलिसी के लिए आधार संख्या जोडऩे की समय सीमा के बारे में नहीं बताया।
इस सर्कुलर के बाद मोटर बीमा धारकों को अपने वाहन बीमा पॉलिसी को आधार से जोडऩा होगा, जिनकी संख्या काफी ज्यादा है।
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