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अडाणी समूह को मिली अदालत से कारोबार के पुनर्गठन की मंजूरी

Source : business.khaskhabar.com | May 11, 2015 | businesskhaskhabar.com Business News Rss Feeds
 Gujarat HC approves Adani power, port, mining rejigनई दिल्ली। अडाणी एंटरप्राइजेज ने सोमवार को कहा कि गुजरात उच्च न्यायालय ने उसे समूह के बंदरगाह, बिजली खनन और पारेषण कारोबार के पुनर्गठन को मंजूरी दी है। अडाणी एंटरप्राइजेज ने आज बंबई शेयर बाजार को बताया कि गुजरात उच्च न्यायालय ने 7 मई 2015 को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 391 से 394 तथा अन्य प्रावधानों के तहत अडाणी एंटरप्राइजेज, अडाणी पोर्ट्स ऎंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडाणी पावर, अडाणी ट्रांसमिशन और अडाणी माइनिंग प्राइवेज तथा उनके शेयरधारकों तथा ऋणदाताओं के बीच समझौते की संपूर्ण व्यवस्था पर विचार किया और उसे स्वीकृति प्रदान की।

अडाणी समूह की कंपनियों, अडाणी पोर्ट्स ऎंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन और अडाणी पावर ने भी इस निर्णय के बारे में बंबई शेयर बाजार को अलग-अलग जानकारी दी।

जनवरी में घोषित पुनर्गठन योजना के तहत अडणी समूह अपने बंदरगाह, बिजली और खनन कारोबार को तीन अलग-अलग सूचीबद्ध कंपनियों के रूप में करेगा। इसके पारेषण कारोबार के लिए एक नई कंपनी सूचीबद्ध कराई जाएगी।