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अब यूनिटेक को SC से झटका, 38 खरीदारों के 17 करोड़ लौटाने को कहा

Source : business.khaskhabar.com | Oct 19, 2016 | businesskhaskhabar.com Business News Rss Feeds
 now jolt to unitech from sc asked to return 17 crore to 38 purchasers 107251नई दिल्ली। पाश्र्वनाथ के बाद अब यूनिटेक बिल्डर्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक बिल्डर्स को निर्देश दिए हैं कि वह गुडग़ांव में प्रोजेक्ट विस्टा के 38 खरीदारों को उनका पैसा लौटा दे। इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने बिल्डर्स को 4 हफ्तों के भीतर बाकी 2 करोड़ रुपये जमा करवाने का भी आदेश दिया है। यूनिटेक बिल्डर्स ने गुडग़ांव में प्रोजेक्ट विस्टा के खरीदारों को 2017 तक फ्लैट देने का भरोसा दिया है, लेकिन 38 खरीदारों ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक को इन 38 निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश दिया है। यूनिटेक पहले ही 15 करोड़ रुपये कोर्ट में जमा करवा चुका है।
38 खरीदारों को यूनिटेक की ओर से जमा करवाए गए 17 करोड़ रुपये से उनकी मूल रकम लौटाई जाएगी। कोर्ट ने इन खरीदारों को कहा है कि वह अपने कागजात पेश कर अपनी मूल रकम प्राप्त कर ले, ब्याज पर बाद में फैसला किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अब अगले साल जनवरी के दूसरे हफ्ते में मामले की सुनवाई करेगा।
एनसीडीआरसी के फैसले को दी गई थी चुनौती
सुप्रीम कोर्ट में यूनिटेक ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के 2015 के फैसले के खिलाफ याचिका लगाई है। आयोग ने गुडग़ांव के सेक्टर-70 में चल रहे प्रोजेक्ट विस्टास के 38 ग्राहकों को पूरा पैसा ब्याज समेत लौटाने का निर्देश दिया था। आयोग में ग्राहकों ने अपनी अर्जी में कहा था कि 2008 में प्रोजेक्ट लांच हुआ था और 2012 में उन्हें फ्लैट मिलने थे लेकिन यूनिटेक ने उन्हें मकान डिलीवर नहीं किये।
बिल्डर्स की मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
बता दें कि मंगलवार को पार्श्वनाथ बिल्डर्स से जुड़े मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया था. स्ष्ट ने गाजियाबाद-एग्जोटिका फ्लैट केस में पाश्र्वनाथ को निवेशकों को 22 करोड़ रुपये लौटाने के आदेश दिए थे।


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