सेबी ने पांच कंपनियों के खिलाफ दर्ज मामले को किया खारिज
Source : business.khaskhabar.com | Aug 14, 2014 |
मुंबई। पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पांच कंपिनयों के खिलाफ उसके शिकायत निवारण प्रणाली, स्कोर्स, पर पंजीकरण नहीं करवाने और निवेशकों की समस्याओं का समाधान नहीं करने के मामले को खारिज कर दिया है। सेबी ने एक बयान में कहा है कि पांच अलग-अलग आदेशों में उसने मारूति टेलस्टार इंडस्ट्रीज, पिक्स ट्रांसमिशंस, मेहता कैपलीज, एमटीजेड इंडस्ट्रीज और मफतलाल डाइज एंड केमिकल्स के खिलाफ दायर मामलों का निपटारा कर दिया है।
नियामक ने कहा कि मारूति टेलस्टार और मेहता कैपलीज द्वारा सेबी के स्कोर्स से पंजीकरण प्राप्त करने और प्राप्त शिकायतों का समाधान करने की वजह से इनके खिलाफ दायर मामलों को खारिज कर दिया गया है। हालांकि पिक्स ट्रांसमिशंस ने पंजीकरण करवा लिया है लेकिन एक निवेशक की शिकायत का समाधान नहीं किया है। इस पर कंपनी ने कहा कि वह इसके लिए प्रयासरत है और शीघ्र ही इसका निवारण कर दिया जाएगा।
सेबी ने मारूति टेलस्टार, मेहता कैपलीज और पिक्स ट्रांसमिशंस को निवेशकों की शिकायत के मामले में भविष्य में सतर्क रहने की सलाह दी है। इसके साथ ही नियामक ने एमटीजेड और मफतलाल डाइज एंड केमिकल्स के मामले को खारिज करते हुए कहा कि ये कंपनियां रिणशोधन की प्रक्रिया में शामिल है और इनके लिए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। सेबी ने वर्ष 2012 में सभी सूचिबद्ध कंपनियों को सितंबर 2014 तक स्कोर्स के तहत पंजीकृत होने का निर्देश देते हुए कहा था कि पंजीकरण से चूकने की स्थिति में इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।