डीएलएफ के खिलाफ आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
Source : business.khaskhabar.com | Feb 11, 2015 | 

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने रियल एस्टेट क्षेत्र की प्रमुख कंपनी डीएलएफ को एक गहरा झटका देते हुए गुडगांव की उसकी आवासीय परियोजनाों के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा आदेश जारी किए जाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सुंधाशु ज्योति मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना की खंडपीठ ने गुडगांव की तीन परियोजनाों के खिलाफ विभिन्न अपीलों की सुनवाई के दौरान कहा कि वह सीसीआई के अधिकार क्षेत्र को लेकर उठाए गए कानूनी पहलुों की सुनवाई 18 फरवरी को करेगा। न्यायालय ने कहा कि उसके समक्ष सबसे अहम प्रश्न यह है कि क्या सीसीआई करार की शर्तो के अनुरूप गुणवत्ता की जांच के लिए अधिकृत है। क्या आयोग के पास करार की शर्तो की समीक्षा करने का अधिकार है। गौरतलब है कि आयोग ने डीएलएफ के खिलाफ कथित तौर पर अपनी दबदबे वाली स्थिति का दुरूपयोग करने के संबंध में जांच का आदेश दिया है। सीसीआई ने शुरूआती जांच में पाया था कि डीएलएफ ने उचित व्यापार नियमों का उल्लंघन किया है। यह पूरा मामला गुडगांव में आवासीय इकाइयों की बिक्री और विकास से जुडा है। हालांकि इस पर अभी तक डीएलएफ ने कोई टिप्पणी नहीं की है। आयोग ने अपने महानिदेशक को डीएलएफ न्यू गुडगांव होम्स डेवलपर्स के खिलाफ ब़डी जांच के आदेश दिए हैं। डीएलएफ न्यू गुडगांव होम्स डेवलपर्स को डीएलएफ की एक अन्य अनुषंगी इकाई डीएलएफ होम डेवलपर्स लिमिटेड के साथ मर्ज कर दिया गया था। प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण ने भी सीसीआई के आदेश को सही ठहराया था, जिसके बाद डीएलएफ ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।