अनक्लेम्ड राशि 30 जून तक जमा करें बैंक:आरबीआई
Source : business.khaskhabar.com | May 28, 2014 | 

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से बिना दावे वाली राशि के वर्गीकरण में आने वाली जमा को जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष (डीफ) में 30 जून तक जमा कराने का निर्देश दिया है। डीफ योजना को आधिकारिक गजट में 24 मई, 2014 को अधिसूचित किया गया।
रिजर्व बैंक द्वारा बैंक प्रमुखों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि बैंक बिना दावे वाली जमा वाले सभी बैंक खातों में पडी कुल राशि तथा 23 मई, 2014 तक उनके ब्याज की गणना करें और इसे नए बनाए गए कोष में स्थानांतरित करें।
रिजर्व बैंक ने मई, 2013 की सालाना मौद्रिक समीक्षा में डीफ के गठन की घोषणा की थी। बिना दावे वाली जमा या अनक्लेम्ड डिपाजिट से तात्पर्य ऎसे खातों से है जिनमें 10 साल से किसी तरह का लेनदेन नहीं हुआ है। या फिर ऎसी जमा से है जिन पर 10 साल से अधिक से कोई दावा नहीं किया गया है। आरबीआई ने बैंकों से केवल इलेक्ट्रानिक फार्म का उपयोग कर धन हस्तांतरित करने को कहा है और धन हस्तांतरण के लिए एक विस्तत प्रक्रिया भी पेश की है।