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टीसीएस की ट्रेड सीक्रेट मामले को लेकर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज, करीब 220 मिलियन डॉलर का हुआ नुकसान

Source : business.khaskhabar.com | Jun 16, 2026 | businesskhaskhabar.com Business News Rss Feeds
 us supreme court dismisses tcs plea in trade secret case company faces ~$220 million loss 821645नई दिल्ली । टीसीएस की ट्रेड सीक्रेट मामले को लेकर दायर की गई याचिका को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की ओर से खारिज कर दिया गया है। इससे कंपनी को कुल 220 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। यह जानकारी कंपनी की ओर से एक्सचेंज फाइलिंग में मंगलवार को दी गई।  
सोमवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टीसीएस की याचिका खारिज करते हुए डीएक्ससी टेक्नोलॉजी के पक्ष में 168 मिलियन डॉलर के हर्जाने के फैसले को बरकरार रखा।
फाइलिंग में टीसीएस ने कहा, "हम आपको बताना चाहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर बताए गए मामले में 15 जून, 2026 को यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फिफ्थ सर्किट के फैसले की समीक्षा के लिए 'रिट ऑफ सर्टिओरारी' की हमारी याचिका को खारिज कर दिया है।" 
कंपनी ने आगे कहा, "अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार, इस मामले से जुड़ी राशि के लिए हमने अपने अकाउंट्स में पहले ही 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रावधान कर दिया है। अब कंपनी नुकसान, ब्याज और कानूनी खर्च के लिए अतिरिक्त 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि का प्रावधान करेगी, जिसे वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में एक बार होने वाले असाधारण खर्च के तौर पर दिखाया जाएगा।"
यह मामला 2019 में डलास की फेडरल कोर्ट में डीएक्ससी की पुरानी कंपनी, 'कंप्यूटर साइंसेज कॉर्पोरेशन' की ओर से दायर किए गए मुकदमे से जुड़ा है। इसमें टीसीएस पर आरोप लगाया गया था कि उसने एक दूसरी इंश्योरेंस कंपनी 'ट्रांसअमेरिका' के लगभग 2,200 कर्मचारियों को नौकरी पर रखा और एक प्रतिस्पर्धी लाइफ-इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म बनाने के लिए उनकी अंदरूनी जानकारी का इस्तेमाल किया।
2023 में जूरी ने सुझाव दिया कि टीसीएस को जानबूझकर ट्रेड सीक्रेट्स चुराने के लिए 210 मिलियन डॉलर का भुगतान करना चाहिए, लेकिन यूएस डिस्ट्रिक्ट जज ब्रेंटली स्टार ने इसे घटाकर 168 मिलियन डॉलर कर दिया , जिसमें 56 मिलियन डॉलर हर्जाने के तौर पर और 112 मिलियन डॉलर दंडात्मक हर्जाने के तौर पर शामिल थे। फिफ्थ यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने 2025 में इस फैसले को बरकरार रखा।
टीसीएस ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि डीएक्ससी को असल नुकसान साबित किए बिना 'अनुचित लाभ' का हर्जाना नहीं मिलना चाहिए था, और दंडात्मक हर्जाने की रकम बहुत अधिक है। हालांकि, इसे खारिज कर दिया गया।
--आईएएनएस

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