सुपरटेक 5Cr.जमा कराए,फिर सुनवाई:SC
Source : business.khaskhabar.com | July 19, 2016 | 

नई दिल्ली। दो अवैध टावर गिराने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले
को चुनौती देने वाले बिल्डर सुपरटेक को सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री के लिए 5
करोड जमा कराने का निर्देश दिया है। दरअसल हाई कोर्ट ने नोएडा सेक्टर 93
में सुपरटेक के एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट में अवैध तौर पर बनाए गए 2 टावर
गिराने का आदेश दिया था।
मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा की इस मामले की
सुनवाई तभी होगी, जब सुपरटेक 5 करोड जमा करेगी। अदालत ने कहा की उसकी
अंतरात्मा इस बात की इजाजत नहीं देती कि वो पैसा जमा हुए बगैर सुपरटेक की
अपील पर सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मामले में यथास्थिçति बनाए
रखने का निर्देश दे चुका है।
सुनवाई के दौरान सुपरटेक ने कोर्ट से कहा कि अब तक वो 150 लोगों का पैसा
वापस कर चुका है।
बिल्डर की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि हमने किसी ग्रीन
एरिया नॉर्म का उल्लंघन नहीं किया है। सुपरटेक ने कहा कि हमें 2009 में
बिल्डिंग बनाने की इजाजत मिली थी और जैसे-जैसे इजाजत मिलती रही, हम फ्लोर
बढाते रहे।
नोएडा अथॉरिटी ने कोर्ट से कहा की सुपरटेक ने ग्रीन एरिया नॉर्म का उल्लंघन
नहीं किया है। वहीँ कोर्ट द्वारा नियुक्त सलाहकर पीएस नरसिम्हन ने कहा की
इंडिपेंडेंट एजेंसी से विवादित साइट की स्टडी के लिए कहा गया है और इसके
लिए सवाल मांगे गए हैं। उन सवालों पर एजेंसी अपना जवाब देगी।
सुप्रीम कोर्ट में 40 ग्राहकों ने भी अर्जी लगाई हुई है जिसमें उन्होंने
कहा कि उन्हें पैसा नहीं फ्लैट चाहिए क्योंकि वो किराया भी दे रहे हैं और
ब्याज भी। हालांकि ये अर्जी अभी लंबित है और इस पर सुनवाई अभी शुरू नहीं
हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी से कहा कि आप इस तरह की दिक्कतें
क्यों पैदा होने देते हैं। एक अथॉरिटी होने के नाते आप लोगों के साथ
विश्वासघात करते हैं। देश के साथ धोखा करते हैं।