एयरसेल को आवंटित 2जी स्पेक्ट्रम बेचने पर SC ने लगाई रोक, रद्द होगा लाइसेंस!
Source : business.khaskhabar.com | Jan 06, 2017 |
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एयरसेल को आवंटित 2जी स्पेक्ट्रम बेचने से
प्रतिबंधित कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि एयरसेल को आवंटित
स्पेक्ट्रम किसी भी कंपनी को नहीं बेच सकता, क्योंकि यह स्पेक्ट्रम 2006
में मूल रूप से उसे ही आवंटित किया गया था। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने
कहा कि एयरसेल को आवंटित 2जी स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल से किसी भी तरह की
कमाई नहीं की जा सकती।
कोर्ट ने मलयेशियाई कंपनी मैक्सिस के प्रमोटरों
को 27 जनवरी को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि
मैक्सिस के मालिक टी. अनंतकृष्णन और इसके निदेशक राल्फ मार्शल यदि अदालत
में गैर-हाजिर रहते हैं तो एयरसेल को 2006 में दिया गया 2जी लाइसेंस जब्त
किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार एवं सूचना तकनीक मंत्रालय
से कहा कि वे किसी दूसरी कंपनी को 2जी लाइसेंस अस्थायी तौर पर ट्रांसफर
करने की प्रक्रिया में एयरसेल के उपभोक्ताओं को प्रभावित होने से बचाने के
उपाए खोजे जाएं। प्रधान न्यायाधीश न्यायूर्ति जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली
पीठ ने एयरसेल को आवंटित 2जी स्पेक्ट्रम किसी अन्य कंपनी को हस्तांतरित
करने पर भी रोक लगा दी।
[@ तीनों फॉर्मेट में मिलाकर टॉप पोजिशन पर रहे कोहली, ये हैं टॉप 10]
[@ अंग फडकने से लगा सकते हैं भावी10 घटनाओं का अंदाजा]
[@ गिफ्ट में ना दे ये 10 चीजें, शनिदेव हो जाएंगे नाराज!]