NSE ने जारी की एडवाजरीः सोशल मीडिया पर गारंटीड रिटर्न के नितिन कुमार सिंह के अवैध वादों और फर्जी टिप्स से रहें सावधान
Source : business.khaskhabar.com | Oct 19, 2026 | 

बिजनेस डेस्क। मुंबई
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर अवैध रूप से शेयर बाजार टिप्स और गारंटीड रिटर्न का झांसा देने वालों के खिलाफ सख्ती बरतते हुए आम निवेशकों के लिए औपचारिक चेतावनी जारी की है।
एक्सचेंज के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि "नितिन कुमार सिंह" नामक व्यक्ति मोबाइल नंबर 8239928188 तथा टेलीग्राम चैनल “TRADE WITH SUNIL NIFTY BANK NIFTY” के जरिए सक्रिय होकर प्रतिभूति बाजार से जुड़ी टिप्स मुहैया करा रहा है और निवेशकों को बाजार में निवेश पर सुनिश्चित अथवा गारंटीड रिटर्न देने का अवैध दावा कर रहा है।
एनएसई ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए निवेशकों को साफ तौर पर आगाह किया है कि वे शेयर बाजार में किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा पेश किए जा रहे ऐसे किसी भी उत्पाद या स्कीम की सदस्यता कतई न लें, जिसमें सांकेतिक, सुनिश्चित या गारंटीड रिटर्न की बात कही गई हो, क्योंकि कानून के तहत पूंजी बाजार में इस प्रकार का कोई भी वादा पूरी तरह से प्रतिबंधित और गैर-कानूनी है। इसके साथ ही एक्सचेंज ने निवेशकों को यह भी सख्त हिदायत दी है कि वे अपने गोपनीय ट्रेडिंग क्रेडेंशियल्स, जैसे कि यूजर आईडी और पासवर्ड, किसी भी अनजान अथवा तीसरे पक्ष के साथ साझा न करें, क्योंकि इससे गंभीर वित्तीय धोखाधड़ी का खतरा बना रहता है।
एक्सचेंज ने स्पष्ट किया है कि जांच में यह पाया गया है कि नितिन कुमार सिंह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के किसी भी पंजीकृत सदस्य के न तो सदस्य हैं और न ही किसी पंजीकृत सदस्य के अधिकृत व्यक्ति के रूप में दर्ज हैं।
निवेशकों की सुरक्षा और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए एनएसई ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर “Know/Locate your Stock Broker” की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसके माध्यम से कोई भी निवेशक किसी पंजीकृत सदस्य अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि का पूरा विवरण आसानी से जांच सकता है। इसके अतिरिक्त, निवेशकों से धन प्राप्त करने या उन्हें भुगतान करने के लिए ट्रेडिंग सदस्यों द्वारा एक्सचेंज को बताए गए नामित क्लाइंट बैंक खातों का ब्योरा भी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। एक्सचेंज ने निवेशकों को परामर्श दिया है कि वे किसी भी व्यक्ति या संस्था के साथ किसी भी प्रकार का वित्तीय लेनदेन करने से पूर्व इन विवरणों की सत्यता की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लें।
एनएसई ने निवेशकों को यह भी चेतावनी दी है कि ऐसी प्रतिबंधित और गैर-कानूनी योजनाओं में भाग लेना पूरी तरह से निवेशकों के अपने व्यक्तिगत जोखिम, खर्च और परिणामों पर निर्भर करता है, क्योंकि इस प्रकार की किसी भी योजना को एक्सचेंज द्वारा न तो कोई मंजूरी दी जाती है और न ही उनका समर्थन किया जाता है। यदि कोई निवेशक इस प्रकार की अवैध योजनाओं में शामिल होता है और उसके साथ किसी तरह का विवाद या नुकसान होता है, तो उसे एक्सचेंज के स्तर पर मिलने वाले कानूनी और सुरक्षात्मक उपायों का लाभ नहीं मिल सकेगा।
ऐसे मामलों में निवेशक को न तो एक्सचेंज के अधिकार क्षेत्र में मिलने वाले इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड का लाभ मिलेगा, न ही वह एक्सचेंज के विवाद समाधान तंत्र का उपयोग कर सकेगा और न ही एक्सचेंज द्वारा संचालित निवेशक शिकायत निवारण तंत्र के तहत उसकी शिकायत पर विचार किया जाएगा। एक्सचेंज ने सभी निवेशकों से पूंजी बाजार में पूरी सतर्कता, सावधानी और नियमों के दायरे में रहकर ही निवेश करने का आह्वान किया है।
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