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इक्विटी से एलटीसीजी टैक्स हटाने की कोई योजना नहीं: केंद्र

Source : business.khaskhabar.com | July 21, 2026 | businesskhaskhabar.com Business News Rss Feeds
 no plans to remove ltcg tax from equities centre 830312नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने सोमवार को संसद में कहा कि मौजूदा समय में सरकार इक्विटी से लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (एलटीसीजी) टैक्स हटाने को लेकर कोई विचार नहीं कर रही है।  
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा, "फिलहाल सरकार के पास रिटेल और घरेलू निवेशकों के लिए इक्विटी ट्रांजैक्शन पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (एलटीसीजी) टैक्स को खत्म करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।"
केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि व्यापक आर्थिक हालातों को ध्यान में रखते हुए सालाना बजट प्रक्रिया और कानूनी बदलावों के तहत टैक्स नीतियों (जिनमें कैपिटल गेन्स की दरें भी शामिल हैं) की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।
इक्विटी लेनदेन पर एलटीसीजी से होने वाला टैक्स संग्रह असिसमेंट ईयर (एवाई) 2024-25 (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए) में 72,249 करोड़ रुपए से बढ़कर एवाई 2025-26 (वित्त वर्ष 2024-25 के लिए) में 1,29,158 करोड़ रुपए हो गया। इन दो वर्षों के दौरान सरकार ने एलटीसीजी टैक्स के माध्यम से कुल 2.01 लाख करोड़ रुपए जुटाए।
लिस्टेड इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड पर एलटीसीजी कर की दर 12.5 प्रतिशत निर्धारित है। यह कर केवल उस स्थिति में लागू होता है, जब किसी वित्त वर्ष में पूंजीगत लाभ 1.25 लाख रुपए से अधिक हो। यदि किसी एसेट को 12 महीने से अधिक समय तक रखा जाता है, तो उसे दीर्घकालिक पूंजीगत परिसंपत्ति माना जाता है।
इस सवाल के जवाब में कि क्या विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को एलटीसीजी कर से छूट दी गई है, जबकि घरेलू और खुदरा निवेशक अब भी यह कर चुका रहे हैं, केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि इक्विटी निवेश पर 12.5 प्रतिशत की एलटीसीजी टैक्स दर एफपीआई, घरेलू निवेशकों और खुदरा निवेशकों सभी के लिए समान है।
मंत्री ने कहा, "घरेलू और खुदरा निवेशकों के लिए एलटीसीजी पर 12.5 प्रतिशत की जो कर दर लागू है, वही इक्विटी निवेश के मामले में एफपीआई पर भी लागू होती है। हालांकि, आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 के माध्यम से सरकार ने केवल सरकारी प्रतिभूतियों में एफपीआई के निवेश पर कर व्यवस्था को तर्कसंगत बनाया है। इसके तहत ऐसे निवेशों से मिलने वाले ब्याज और पूंजीगत लाभ को आयकर से छूट दी गई है।"
इस वर्ष मई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार शेयर बाजार के निवेशकों द्वारा कर व्यवस्था को लेकर उठाई गई चिंताओं को सुनने के लिए तैयार है, जिनमें एलटीसीजी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (एसटीसीजी) टैक्स से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं।
हालांकि, उन्होंने कर दरों में किसी तरह की कटौती का कोई आश्वासन नहीं दिया था।
--आईएएनएस 

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