चेन्नई। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने बीमा
कंपनियों से कहा है कि यदि ऋण लेने वाला लीगल इंटिटी आईडेटिफायर इंडिया
लिमिटेड से एलईआई कोड नहीं प्राप्त करता है तो उसे ऋण नवीनीकरण या संवर्धन
जारी न किया जाए। आईआरडीएआई ने एक सर्कुलर में बीमा कंपनियों से कहा है कि
वे 31 जुलाई, 2020 तक या इससे पहले लीगल इंटिटी आईडेंटिफायर (एलईआई) कोड
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