जीएसटी ढांचे में शराब,तंबाकू पर लगेगा सिन टैक्स
Source : business.khaskhabar.com | Oct 25, 2015 |
नई दिल्ली। प्रस्तावित जीएसटी ढांचे में शराब और तंबाकू जैसी नुकसानदेह चीजें बनाने वाले उद्योग को सिन(अनिष्ट) टैक्स के रूप में अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करना होगा। जीएसटी में देश भर में एक समान अप्रत्यक्ष टैक्स व्यवस्था होगी।
वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमने शराब और तंबाकू जैसे उद्योगों के लिये अतिरिक्त टैक्स लगाने के प्रावधान को रखा है। हालांकि अधिकारी ने यह नहीं बताया कि प्रस्तावित जीएसटी व्यवस्था में किस दर से इन पर टैक्स लगेगा।
सिन टैक्स उत्पाद टैक्स है जो मुख्य रूप से उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो समाज के नजरिये से हानिकारक या स्वास्थ्य के हिसाब से नुकसानदायक मानी जाती हैं। इनमें शराब और सिगरेट जैसे उत्पाद आते हैं। सिन टैक्स की व्यवस्था वैश्विक स्तर पर प्रचलित है जिसमें शराब और तंबाकू उत्पादों आदि पर अत्यधिक टैक्स लगाया जाता है।
अतिरिक्त टैक्स लगाने का मकसद लोगों को ऎसे उत्पादों या सेवाओं के उपयोग को लेकर हतोत्साहित करना है। इसके अलावा, इन उत्पादों पर अधिक दर से टैक्स लगाना टैक्स राजस्व बढाने का एक सामान्य तरीका है क्योंकि आमतौर पर लोग इस प्रकार के शुल्क का विरोध नहीं करते। इसका कारण इसका प्रभाव केवल उन लोगों पर होता है जो इसका उपयोग करते हैं।
वित्त मंत्रालय फिलहाल उद्योग और अन्य संबद्ध पक्षों से वस्तु एवं सेवा टैक्स (जीएसटी) कानून के बारे में सुझाव ले रहा है। अधिकारी ने कहा, हर किसी को हमसे बातचीत का मौका मिल रहा है ताकि इस बारे में उनकी धारणा स्पष्ट हों। अगर हमें कुछ कमियां लगी और कुछ चिंता के क्षेत्र नजर आयें तो हम निश्चित रूप से उस पर गौर करेंगे। अभी कुछ भी अंतिम नहीं है और सभी प्रस्ताव मसौदे के रूप में हैं।