गेहूं, तुअर दाल पर 10% आयात शुल्क
Source : business.khaskhabar.com | Mar 28, 2017 | 

नई दिल्ली। सरकार ने गेहूं
और तुअर यानी अरहर की दाल पर तत्काल प्रभाव से 10 प्रतिशत का आयात शुल्क
लगाया है ताकि इस वर्ष रिकार्ड उत्पादन होने की संभावना के मद्देनजर
किसानों के हितों को सुरक्षित रखा जा सके।
सरकार ने गत 8 दिसंबर को गेहूं पर सीमाशुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर
दिया था। ऎसा घरेलू उपलब्धता बढाने और खुदरा मूल्यों पर लगाम रखने के
उद्देश्य से किया गया था। तुअर दाल पर कोई शुल्क नहीं था।
वित्त राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने लोकसभा में इस फैसले की घोषणा करते
हुए कहा कि 17 मार्च, 2012 की सरकार की एक अधिसूचना में संशोधन किया गया
है ताकि गेहूं और तुअर पर 10 प्रतिशत का बेसिक सीमाशुल्क तत्काल प्रभाव से
लागू हो। उन्होंने कहा कि इस फैसले से मौजूदा आयात के स्तर पर करीब 840
करोड रपये का राजस्व प्रभाव होने का अनुमान है।
एमपी, राजस्थान,गुजरात में गेहूं मंडियों में पहुंचने लगा...
इस कदम से गेहूं और तुअर के थोक मूल्य में कमी लाने में मदद मिलेगी और
अच्छे उत्पादन की उम्मीद कर रहे किसानों को भी अच्छा समर्थन मूल्य मिलेगा।
मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में गेहूं की नयी फसल मंडियों में पहुंचने
लगी है।
सरकार के दूसरे आकलन के अनुसार 2016-17 फसल उत्पादन वर्ष (जुलाई 2016 से
जून 2017 तक) में अच्छे मानसून की वजह से गेहूं का उत्पादन रिकार्ड करीब
9.7 करोड टन होने का अनुमान है।
पिछले वर्ष यह 9.23 करोड टन था।
इसी तरह तुअर दाल का उत्पादन 42.3 लाख टन होने का अनुमान है जो इससे पिछले
साल में 25.6 लाख टन रहा था। तुअर दाल की फसल खरीफ के मौसम में उगाई जाती
है। गौरतलब है कि तुअर दाल का थोक मूल्य अधिक उत्पादन की वजह से कम हो गया
है और कुछ स्थानों पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है।
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