सेबी ने ठोका 19 आरोपियों पर 1 करोड का जुर्माना
Source : business.khaskhabar.com | Dec 23, 2014 | 

मुंबई। पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने सलाह सेवा देने वाली कंपनी स्पेक्टेकल इंफोटेक लिमिटेड (एसआईएल) के शेयरों के कारोबार में अनियमितता बरतने और तय नियमों के उल्लंघन के आरोप में तीन कंपनियों और सोलह लोगों पर एक करोड रूपए का जुर्माना ठोका। सेबी ने अपने आदेश में कहा है कि जांच में इन 19 आरोपियों को प्रमुख शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कंपनी एसआईएल के शेयरों की खरीद, बिक्री में अनियमितता बरतने के साथ ही सेबी अधिनियम 1992 के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। उसने कहा कि इन सभी 19 आरोपियों ने पबारी पारीख समूह का गठन कर एसआईएल के शेयरों में जमकर लेनदेन की जिससे इसके दाम में भारी इजाफा हुआ जो सेबी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है।
नियामक ने लाभ शेयर एंड स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड पर पांच लाख रूपए, राजनंदी यार्न्स प्राइवेट लिमिटेड पर पांच लाख रूपए और अकार्डिया शेयर्स एंड ब्रोर्कस प्राइवेट लिमिटेड पर दो लाख रूपए का जुर्माना ठोका है। इसके अलावा भरत शांतिलाल ठक्कर, भरत वघेला, चिराग रजनीकांत जरीवाला, भवेश पबारी, हेमंत मधूसूदन सेठ, अंकित संचानिया, विवेक किशनपाल सामंत और गौरंग अजीत सेठ पर क्रमश: छह-छह लाख रूपए जबकि केतन बाबूलाल शाह, बिपिन जयंत ठाकेर, वासुदेव रामचंद्र कामत, प्रेम मोहनलाल पारीख, जिगर प्रफुल्ल घोघरी, माला हेमंत सेठ, बिपिन कुमार गांधी और संतोष मारूति पाटिल पर क्रमश: पांच-पांच लाख रूपए का जुर्माना लगाया है।