एनपीए बिक्री पर रिवर्ज बैंक ने जारी किए नए नियम
Source : business.khaskhabar.com | Mar 13, 2015 | 

मुंबई। परिसंपत्ति की गुणवत्ता का मुद्दा झेल रहे बैंकों को कुछ राहत देते हुए रिजर्व बैंक ने बैंकों को डूबत ऋण (बैड लोन) की बिक्री पर किए गए अतिरिक्त प्रावधान को अपने लाभ एवं हानि खाते में लौटाने की अनुमति दे दी है, बशर्ते यह बिक्री 26 फरवरी, 2014 से पहले की गई हो। केंद्रीय बैंक ने 3 फरवरी की अपनी मौद्रिक समीक्षा में कहा था कि वह इस मोर्चे पर अंतिम दिशानिर्देश जारी करेगा। बैंकों ने केंद्रीय बैंक से 26 फरवरी, 2014 से पहले की बिक्री पर प्रावधान को इसमें शामिल करने का आग्रह किया था। यह कदम इसलिए उठाया गया है जिससे बैंकों को गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के मामले में उचित मूल्य हासिल हो सके। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी बैंकों को डूबत ऋण के लिए ऊंचे प्रावधान की वजह से ऊंचे एनपीए व कम मुनाफे की स्थिति का सामना करना पड रहा है।