पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए 50 साल जरूरी!
Source : business.khaskhabar.com | Jan 23, 2015 | 

नई दिल्ली। अगर आप 50 साल के नहीं हैं तो पीएफ का पूरा पैसा नहीं निकाल पाएंगे। आपको अधिक से अधिक 90 फीसदी रकम निकालने की इजाजत होगी। ईपीएफओ इसके लिए नियम बदलने पर विचार कर रहा है। केंद्रीय पीएफ कमिश्नर केके जालान ने अधिकारियों से इस बारे में प्रस्ताव मांगे हैं। अभी निजी क्षेत्र में काम करने वाला कोई व्यक्ति नौकरी बदलता है तो आम तौर पर पुरानी कंपनी के पीएफ का पूरा पैसा निकाल लेता है। ईपीएफओ इस प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने पर विचार कर रहा है। इसके मुताबिक वह 90 फीसदी राशि अपने पीएफ खाते से कभी भी निकाल सकता है। लेकिन बाकी बची 10 फीसदी राशि 50 साल की उम्र पूरी करने पर ही मिलेगी। सरकार तीन साल की एफडी पर टैक्स में छूट दे सकती है। अभी पांच साल की एफडी पर टैक्स में छूट मिलती है। हालांकि, इसके लिए बैंकों को म्युचुअल फंडों और टैक्स फ्री बांड के साथ बराबरी की स्थिति रखनी होगी।