नूडल खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुसार : पतंजलि
Source : business.khaskhabar.com | Nov 19, 2015 | 

नई दिल्ली। बाबा रामदेव की कंपनी, पतंजलि ने बुधवार को कहा कि उसने आटा नूडल तथा अन्य उत्पाद लांच करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा नियामक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के सभी दिशानिर्देशों और नियमों का पालन किया है। पतंजलि के प्रवक्ता एस.के. तिजारावाला ने कहा, ""हमने एफएसएसएआई के सभी नियमों और दिशानिर्देशों का पालन किया है। हमने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है।""
उन्होंने अपने बयान में कहा, ""एफएसएसएआई ने हमें पास्ता श्रेणी में री-लेबलिंग करने का लाइसेंस दिया है और उसके आधार पर हमने विभिन्न कंपनियों को नूडल बनाने का ठेका दिया है।""
उल्लेखनीय है कि एफएसएसएआई के शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि पतंजलि ने बिना उत्पाद मंजूरी के नूडल लांच किया है।
एफएसएसएआई के अध्यक्ष आशीष बहुगुणा ने यह भी कहा है कि पास्ता को मिली मंजूरी नूडल पर लागू नहीं होती है। तिजारावाला ने हालांकि कहा कि पतंजलि ने केंद्रीय श्रेणी के तहत पास्ता के लिए उत्पाद लाइसेंस लिया था और नूडल उसके तहत आता है। तिजारावाला ने कहा कि लाइसेंस संख्या 10014012000266 के आधार पर, जिसका इस साल 15 अक्टूबर को नवीनीकरण किया गया और जो 21 फरवरी, 2019 तक वैध है, एक संशोधित लाइसेंस भी जारी किया गया है।
उन्होंने कहा कि पतंजलि द्वारा बेचे जा रहे पास्ता को संशोधित लाइसेंस मिल चुका है। इससे कंपनी को नूडल बनाने का अधिकार भी मिल चुका है, क्योंकि यह सिर्फ पास्ता की एक किस्म है। पतंजलि ने सोमवार को आटा नूडल लांच किया है।