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आईएफएससी नियमों को सेबी की मंजूरी

Source : business.khaskhabar.com | Mar 23, 2015 | businesskhaskhabar.com Business News Rss Feeds
 IFSC rules SEBI nodनई दिल्ली। बाजार नियामक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने रविवार को गुजरात के गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में देश के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में स्टॉक एक्सचेंज और अन्य पूंजी बाजार अवसंरचना स्थापित करने से संबंधित नियमों को मंजूरी दे दी।
सेबी के अध्यक्ष यूके सिन्हा ने सेबी के बोर्ड की एक बैठक के बाद कहा, ""आईएफएससी में उद्यम स्थापित करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों और क्लियरिंग कॉरपोरेशन को छूट दी जाएगी। सभी मौजूदा एक्सचेंजों को आसान व्यवस्था के अंतर्गत आईएफएससी में अपनी सहायक इकाई स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी।"" बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने पहले ही गांधी नगर के गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज स्थापित करने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है।
नई व्यवस्था के तहत नियम और कानून आईएफएससी से बाहर प्रभावी नियम कानूनों के मुकाबले अधिक सरल हैं। इस कार्य से हर रोज 1,334 करो़ड रूपये या सालाना दो लाख करो़ड रूपये के कारोबार का अनुमान है, जो अभी देश से बाहर के एक्सचेंजों में चला जाता है। गिफ्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष रमाकांत झा ने कहा कि नए दिशानिर्देशों से नई एफएससी व्यवस्था को काफी प्रोत्साहन मिलेगा और वित्तीय सेवा कारोबार में अरबों डॉलर की बचत होगी, जो अभी दूसरे वैश्विक केंद्रों में चली जाती है।