किंगफिशर को पायलट का बकाया वेतन चुकाने का निर्देश
Source : business.khaskhabar.com | Dec 24, 2014 | 

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने ठप पडी किंगफिशर एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि वह अपने एक पुराने पायलट को तीन महीने का बकाया वेतन चुकाए। बकाया 12.91 लाख रूपए बैठती है और पायलट अब इस कंपनी के साथ नहीं है। अतिरिक्त जिला जज राकेश कुमार ने इस मामले में कैप्टन संजय सूदन के पक्ष में फैसला सुनाया और एयरलाइन का अनुरोध यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि वादी के खिलाफ प्रति दावे को बचाव का आधार बनाने की छूट नहीं दी जा सकती। अदालत ने किंगफिशर एयरलाइंस को निर्देश दिया कि वह वादी सूदन को 12,91,035 रूपए के बकाए का भुगतान करे।