वनप्लस स्मार्टफोन की ब्रिकी से प्रतिबंध हटा
Source : business.khaskhabar.com | Dec 25, 2014 | 

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने साइनोजेन ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले वाले वनप्लस मोबाइल की ब्रिकी पर लगी रोक हटा दी। इसके साथ ही अदालत ने प्रतिबंध संबंधी आदेश जारी करने वाली एकल पीठ से मामले पर दो सप्ताह के भीतर नए सिरे सुनवाई करने को कहा है। न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग की अध्यक्षता वाली पीठ ने एकल जज के 16 दिसंबर के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें चीन की फोन कंपनी शेनचेन वनप्लस टेक्नोलाजी पर भारत में अपने मोबाइल बेचने पर रोक लगा दी गई थी। एकल पीठ ने अपना फैसला माइक्रोमैक्स की याचिका पर सुनाया था। अदालत ने कहा कि यह अंतरिम आदेश का मामला नहीं है क्योंकि "प्रथम दृष्टया इसमें कोई कंपनी एक दूसरे के बाजार को नहीं हडप रही है।" अदालत ने शेनचेन तथा अमेरिका स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी साइनोजेन से कहा है कि वे माइक्रोमैक्स के अंतरिम स्थगत संबंधी आवेदन पर जवाब दाखिल करें। अदालत ने कहा कि पक्षों को अपना तर्क रखने का मौका दिये जाने की जरूरत है। पीठ के अनुसार एकल जज के लिए यह उचित नहीं होगा कि पक्षों को अपनी बात रखने का मौका दिए बिना ही आवेदन पर अंतिम फैसला कर दिया जाए। यह मामला साइनोजेन के इस्तेमाल के विशेष लाइसेंस व ट्रेडमार्क से जुडा है। माइक्रोमैक्स के आवेदन में आरोप है वनप्लस उसके लाइसेंस व ट्रेडमार्क संबंधी अधिकारों का उल्लंघन कर रही है।