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SC का आदेश, चार हफ्ते में 12 करोड़ जमा कराए पार्श्वनाथ डेवलपर्स

Source : business.khaskhabar.com | Sep 15, 2016 | businesskhaskhabar.com Business News Rss Feeds
 sc asks parsvnath to deposit rs12 crore with court in four weeks 85305नई दिल्ली। होम बायर्स को चकमा देने वाले पार्श्वनाथ डेवलपर्स को सुप्रीम कोर्ट राहत देने के मूंड में नहीं दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पार्श्वनाथ डेवलपर्स को कडी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्श्वनाथ डेवलपर्स को निर्देश दिए है कि महीनेभर के अंदर कोर्ट रजिस्ट्री में 12 करोड़ रुपये जमा करवाएं। आपको बता दें कि यह मामला कंपनी के गाजियाबाद के इग्जॉटिका प्रॉजेक्ट से जुड़ा है। गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉर्टी ने निर्माण की संशोधित योजना को खारिज कर दिया था, जिस कारण यह प्रोजेक्ट तय समय पर पूरा नहीं हो सका। पहले की एक सुनवाई में पार्श्वनाथ डेवलपर ने कोर्ट को बताया था कि इस प्रॉजेक्ट को पूरा करने में एक साल और लगेगा।

इससे पहले एनसीडीआरसी ने पार्श्वनाथ से 70 फ्लैट बायर्स के पैसे चार हफ्ते के अंदर 12 फीसदी ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया था। कन्जयूमर फोर्म के इस फैसले के खिलाफ पार्श्वनाथ डिवेलपर्स ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इसी अपील पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीडीआरसी के आदेश पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया और डिवेलपर को कोर्ट में पैसा जमा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉजेक्ट को पूरा करने में टाल-मटोल करने वाले बिल्डरों पर सख्त रुख अपनाया है। इससे पहले नोएडा के दो बिल्डरों सुपरटेक और सनवर्ल्ड बिल्डर को भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई थी।