बैंकों को रियल एस्टेट, अवसंरचना में 10 फीसदी निवेश की अनुमति
Source : business.khaskhabar.com | Apr 19, 2017 |
मुंबई। अवसंरचना पर खर्च बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को बैंकों को एकल रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट्स (आरईआईटी) और अवसंरचना निवेश ट्रस्ट्स (इनवीज) में यूनिट कैपिटल के 10 फीसदी तक निवेश करने की अनुमति दी है।
आरबीआई द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया, ‘‘यह निर्णय लिया गया है कि बैंक को शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्ड्स / डिबेंचरों, इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों और उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ)में सीधे निवेश की अनुमति के 20 फीसदी की कुल सीमा के भीतर आरईआईटी या आईएनवीआईटी में भाग लेने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।
शीर्ष बैंक ने कहा कि अनुमति इस शर्त के अधीन थी कि बैंक आरईआईटी या एक आईएनवीआईटी की यूनिट कैपिटल के 10 फीसदी से ज्यादा निवेश नहीं करेंगे।
अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘बैंकों को आरईआईटी / इनवीट्स में निवेश पर बोर्ड की मंजूरी लेने की नीति बनानी चाहिए, जो रियल एस्टेट सेक्टर और अवसंरचना क्षेत्र के संबंध में समग्र जोखिम सीमाओं के भीतर ऐसे निवेशों की आंतरिक सीमा बनाए रखे।’’
इसमें कहा गया कि बैंकों को इक्विटी निवेश, वर्गीकरण और निवेश पोर्टफोलियो के मूल्यांकन पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का पालन करना होगा तथा रियल स्टेट और अवसंरचना निवेश को लेकर बासल 3 पूंजी अपेक्षाओं को शामिल करना होगा।
आरबीआई ने 6 अप्रैल को जारी वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक उपाय के तौर बैंकों को आरईआईटी और आईएनवीआईटी में में निवेश करने की अनुमति दी थी।
(आईएएनएस)
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