GST: छोटे वाहनों पर टैक्स में मिलेगी बड़ी राहत, लग्जरी गाड़ियों ज्यादा टैक्स देना होगा
Source : business.khaskhabar.com | Sep 05, 2025 | 
नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल ने आम जनता, किसानों और छोटे उद्योगों को बड़ी राहत देते हुए वाहनों और कृषि उपकरणों पर टैक्स दरों में अहम बदलाव किए हैं। 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन फैसलों की घोषणा की, जो 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगे।
बैठक में छोटे वाहनों जैसे कारों, 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों, तिपहिया वाहनों, बसों और ट्रकों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इस फैसले से मारुति सुजुकी ऑल्टो, हुंडई ग्रैंड i10, टाटा टियागो, और होंडा शाइन, बजाज पल्सर और हीरो स्प्लेंडर जैसी लोकप्रिय बाइक्स की कीमतें करीब 10% तक कम हो सकती हैं।
इसके अलावा, सभी ऑटो पार्ट्स पर 18% की एक समान जीएसटी दर लागू की जाएगी, जिससे उद्योग को राहत मिलेगी। छोटे हाइब्रिड वाहनों पर भी 18% की नई दर का लाभ मिलेगा।
किसानों को भी मिली राहतः
किसानों के लिए भी यह एक बड़ा कदम है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर और अन्य कृषि उपकरणों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे खेती की लागत कम होगी और किसानों को सीधा फायदा मिलेगा।
लग्जरी आइटम्स पर बढ़ा टैक्सः
वहीं, लग्जरी और बड़ी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाया गया है। 4000 मिमी से अधिक लंबाई वाली एसयूवी और 350 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिलों पर जीएसटी बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। इस फैसले से रॉयल एनफील्ड 650 सीसी, केटीएम 390 और हार्ले डेविडसन जैसी बाइक्स के साथ-साथ बड़ी एसयूवी की कीमतें भी बढ़ने की संभावना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन फैसलों को "अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की दिशा में बड़ा कदम" बताया। उन्होंने कहा कि इससे किसानों, एमएसएमई, महिलाओं और युवाओं को सीधा फायदा होगा।
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