नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी
कर एक जनवरी, 2021 से पुराने वाहनों के लिए फास्टैग होना जरूरी कर दिया।
एक दिसंबर, 2017 से पहले बेचे गए एम और एन श्रेणी के चार पहिया वाहनों के
लिए फास्टैग होना अनिवार्य कर दिया। इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम,
1989 में संशोधन किया गया। मंत्रालय ने इसे लेकर बीते छह नवंबर को अधिसूचना
जारी कर दी। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार, एक दिसंबर 2017 से
नए चार पहिया वाहनों के सभी तरह के पंजीकरण के लिए फास्टैग अनिवार्य कर
दिया गया था और वाहन विनिर्माता या उनके डीलर फास्टैग की आपूर्ति कर रहे
हैं। साथ ही यह अनिवार्य किया गया था कि परिवहन वाहनों के लिए फास्टैग लगने
के बाद ही फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण किया जाएगा। इसके अलावा
राष्ट्रीय परमिट वाहनों के लिए भी एक अक्टूबर, 2019 से फास्टैग चिपकाना
अनिवार्य है।[@ 50 रन पर आउट होने के बावजूद जीती यह टीम, छठी यादगार वापसी]
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