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ब्लूमबर्ग को ज़ी के खिलाफ मानहानिकारक लेख हटाने का अदालत का आदेश

Source : business.khaskhabar.com | Mar 02, 2024 | businesskhaskhabar.com Commodity News Rss Feeds
 court orders bloomberg to remove defamatory article against zee 622206नई दिल्ली । दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को ब्लूमबर्ग टेलीविजन प्रोडक्शन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ब्लूमबर्ग) को 21 फरवरी को जेडईई एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ज़ी) के खिलाफ प्रकाशित मानहानिकारक लेख को हटाने का आदेश दिया।

ज़ी को राहत देते हुए, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, हरज्योत सिंह भल्ला ने कहा कि निषेधाज्ञा के अंतरिम एकपक्षीय आदेश पारित करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाता है और ब्लूमबर्ग को आदेश प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर अपने मंच से मानहानिकारक लेख को हटाने का निर्देश दिया।

ब्लूमबर्ग को सुनवाई की अगली तारीख तक किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर लेख पोस्ट करने, प्रसारित करने या प्रकाशित करने से भी रोक दिया गया है।

ज़ी ने अपने मुकदमे में तर्क दिया कि ब्लूमबर्ग लेख जिसमें ज़ी के कॉर्पोरेट प्रशासन और व्यवसाय संचालन से संबंधित विवरण का उल्लेख किया गया था, प्रकृति में गलत था और इससे कंपनी के शेयर मूल्य में 15 प्रतिशत की गिरावट आई, जिससे निवेशकों को नुकसान हुआ। इसमें कहा गया कि "झूठा और तथ्यात्मक रूप से गलत" लेख कंपनी को बदनाम करने के पूर्व-निर्धारित और दुर्भावनापूर्ण इरादे से प्रकाशित किया गया था।

इसमें कहा गया है कि लेख में गलत लिखा गया है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कंपनी के अकाउंटिंग में 24.1 करोड़ डॉलर की विसंगतियाँ पाई हैं, जबकि उल्लेखित नियामक की ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं है।

ज़ी ने कहा कि कंपनी द्वारा दृढ़ता से इसका खंडन करने के बावजूद नियामक के किसी आदेश के आधार के बिना, लेख ने ज़ी में वित्तीय अनियमितताओं की गलत खबर प्रकाशित की।

ज़ी के वकील ने बुधवार को सुनवाई में तर्क दिया कि यदि प्रार्थना के अनुसार निषेधाज्ञा नहीं दी गई तो कंपनी को अपूरणीय क्षति हो सकती है।

--आईएएनएस

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