यूनिटेक को SC से बड़ा झटका,वापस लौटाएं पैसा
Source : business.khaskhabar.com | Aug 17, 2016 | 

नई दिल्ली। रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक लिमिटेड को गुडग़ांव के एक प्रॉजेक्ट
पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उसे गुडग़ांव के विस्टा
प्रॉजेक्ट में ग्राहकों को फ्लैट देने में देरी मामले में कंपनी को 34
निवेशकों के 15 करोड़ रुपये वापस करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही
सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी से यह भी कहा है कि दो हफ्ते में 5 करोड़ रुपेय जमा
कराएं, जबकि बाकी के 10 करोड़ रुपये सितंबर तक जमा कराएं। इसके अलावा
कोर्ट ने कहा है कि जो ग्राहक पैसा चाहें, उन्हें वापस किया जाए। कोर्ट ने
38 ग्राहकों की याचिका पर यह आदेश दिए। कंपनी द्वारा 2009 में फ्लैट बुक
किए गए थे और 2012 में ग्राहकों को फ्लैट दिए जाने थे।
इससे पहले नोएडा के बरगंडी सोसायटी में भी ग्राहकों की तय वक्त पर फ्लैट न
देने के मामले में भी यूनिटेक से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ग्राहक
पैसेे वापस लेना चाहते हैं, उनकी सूची तैयार कर यूनिटेक दी जाए। हालांकि
यूनिटेक ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि
वह निवेशकों की रकम वापस कर सके। कंपनी के पास रुपये नहीं हैं इसलिए
निर्माण कार्य बंद है। पिछले सप्ताह कंपनी के वकील एएम सिंघवी ने जस्टिस
दीपक मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की बेंच से कहा था कि अगर कंपनी के पास
पैसा होता तो वह फ्लैट और बिल्डिंग बनाकर ही दे देती।
लेकिन
सुप्रीम कोर्ट ने तभी साफ कर दिया था कि कंपनी को फ्लैट खरीदारों के पैसे
वापस करने होंगे। कोर्ट ने तब रिफंड चाहनेवाले खरीदारों से भी कहा था कि वे
बिल्डर से कितना पैसा चाहते हैं, इसका ब्योरा दें। सुप्रीम कोर्ट में
ग्राहकों की ओर से कहा गया कि काफी वक्त से काम बंद है और निर्माण एक इंच
नहीं हुआ इसलिए फ्लैट की उम्मीद नहीं है, लिहाजा सूद समेत पैसा किया जाए।