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बैंकों ने 12 फंसे कर्जों का मामला NCLT को नहीं सौंपा : IBBI

Source : business.khaskhabar.com | Jun 20, 2017 | businesskhaskhabar.com Business News Rss Feeds
 banks not given the case of 12 stranded loans to nclt ibbi 228295नई दिल्ली। भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के अध्यक्ष एम. एस. साहू ने सोमवार को कहा कि बैंकों को 12 सबसे बड़े फंसे हुए कर्ज (एनपीए) के मामले को आईबीबीआई के पास भेजने से पहले एक प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसके तहत बैंकों को उन मामलों को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में ले जाना होगा।

उन्होंने कहा कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे बैंकों को पालन करना होगा, क्योंकि एनसीएलटी के पास ही न्यायिक अधिकार है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में 12 फंसे ऋण खातों की पहचान की है जिसको दिवालिया घोषित कर रकम की वसूली की जाएगी।

आरबीआई की आंतरिक सलाहकार समिति (आईएसी) ने यह चिन्हित किया है कि बैंकिंग प्रणाली के वर्तमान फंसे हुए कुल कर्जों का 25 फीसदी केवल 12 खातों से जुड़ा है। इसलिए इन खातों के खिलाफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

आईएसी का गठन बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 के तहत किया गया है, जिसे सरकार ने पिछले महीने पारित किया था। इससे बैंकों के बड़े कर्जदारों के पास फंसे हुए कर्जों से निपटने के लिए आरबीआई को अधिक शक्ति मिल गई है तथा फंसे हुए कर्जों की वसूली के लिए संबंधित खातेदारों के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को निर्देश जारी करने का अधिकार दिया गया है।
(आईएएनएस)

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