ब्रोकर मर्चेट बैंकर का काम नहीं कर सकते : सेबी
Source : business.khaskhabar.com | Nov 05, 2014 | 

मुंबई। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने यहां कहा कि सिर्फ शेयर ब्रोकर के रूप में पंजीकृत कंपनी पूंजी बाजार में मर्चेट ब्रोकर के रूप में काम नहीं कर सकती। सेबी ने शेयर ब्रोकर आमंड्ज ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड (एजीएसएल) द्वारा मांग किए गए स्पष्टीकरण में कही। सेबी ने कहा कि कंपनी यद्यपि मर्चेट बैंकर के रूप में भी पंजीकृत थी, फिर भी मार्च में उसे अगले पांच साल के लिए नया काम लेने से रोक दिया गया है। सेबी ने पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड मामले में एजीएसएल को पांच साल के लिए किसी प्रथम सार्वजनिक निर्गम या फॉलो-ऑन इश्यू जैसे नए निर्गमों में हिस्सा लने से रोक दिया है। बाद में सेबी ने एजीएसएल को भारतीय ग्लोबल इन्फोमीडिया मामले में भी छह महीने के लिए मर्चेट बैंकर के रूप में काम करने से रोक दिया। सोमवार को प्रकाशित एजीएसएल को सेबी से मिले पाबंदी पत्र में कहा गया है, ""मौजूदा मामले में एजीएसएल ने जिस गतिविधि का जिक्र किया है, वह एक मर्चेट बैंकर द्वारा की जाने वाली गतिविधि की प्रकृति की है। इसलिए एजीएसएल (शेयर ब्रोकर) ऎसी गतिविधियों को अंजाम नहीं दे सकती है।""