टाटा स्टील के कर्मचारी अब अपनी संतानों और आश्रितों को ट्रांसफर कर सकेंगे नौकरी
Source : business.khaskhabar.com | Oct 23, 2021 |
जमशेदपुर/रांची । टाटा स्टील के कर्मचारी अब एक निश्चित अवधि तक कंपनी में
सेवा देने के बाद नौकरी अपनी संतानों और आश्रितों को भी ट्रांसफर कर
सकेंगे। इसके लिए कंपनी 'जॉब फॉर जॉब' स्कीम ला रही है। कंपनी समय से पहले
सेवानिवृत्ति लेनेवालों को आकर्षक लाभ प्रदान करने की स्कीम इएसएस (अर्ली
सेपरेशन स्कीम) भी लांच कर रही है। इन दोनों स्कीम को मिलाकर कंपनी ने इसे
'सुनहरे भविष्य की योजना' का नाम दिया है और इसे आगामी एक नवंबर से लागू
किया जायेगा। कंपनी के कर्मचारी एक साथ दोनों स्कीम का भी लाभ ले सकते हैं।
कंपनी इसके लिए कामगारों के बीच सर्कुलर प्रसारित कर रही है। टाटा स्टील
के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जॉब फॉर जॉब स्कीम के तहत
कर्मचारी अपने पुत्र, पुत्री, दामाद या किसी अन्य को आश्रित नामित कर अपनी
नौकरी हस्तांतरित कर सकेंगे। आश्रित की बहाली पहले प्रशिक्षु के तौर पर
होगी। प्रशिक्षण के बाद उन्हें एक परीक्षा देनी होगी। इसके बाद ही उनकी
सेवा स्थायी की जायेगी। परीक्षा में असफल आश्रित को नौकरी से वंचित होना
पड़ सकता है।
कंपनी के साढ़े बारह स्थायी कर्मियों में 3500 कर्मी
ऐसे हैं, जिनकी उम्र 52 साल से अधिक है। जॉब फॉर जॉब स्कीम के तहत आश्रित
को अपनी नौकरी ट्रांसफर करने के लिए न्यूनतम 52 वर्ष की उम्र अनिवार्य
होगी, जबकि अर्ली सेपरेशन स्कीम यानी इएसएस के तहत वैसे कर्मी लाभान्वित हो
सकेंगे, जिनकी उम्र कम से कम 45 वर्ष है। इएसएस लेने वाले कर्मचारियों को
सेवानिवृत्ति की आयु सीमा तक बेसिक-डीए की रकम, मेडिकल सुविधा और इएसएस
लेने के छह साल बाद तक या 58 साल की उम्र तक, जो पहले की अवधि होगी,
क्वार्टर की सुविधा मिलती रहेगी।
दोनों स्कीम का एक साथ लाभ लेने
वाले कर्मियों के न्यूनतम उम्र की सीमा 50 वर्ष तय की गयी है। किसी
कर्मचारी की उम्र 50 वर्ष है और इएसएस और जॉब फॉर जॉब दोनों का लाभ चाहता
है, तो उसे आवेदन करते समय फॉर्म में स्विच ओवर के ऑप्शन को टिक करना होगा।
ऐसे कर्मचारी को 55 वर्ष तक वर्तमान बेसिक-डीए की कुल राशि मिलती रहेगी।
55 वर्ष के बाद नामित आश्रित जॉब फॉर जॉब के लिए टाटा स्टील में आवेदन कर
सकेगा। कर्मचारी को 60 वर्ष की उम्र यानी सेवानिवृत्ति तक 13 हजार प्रतिमाह
पेंशन मिलेगी। केवल जॉब फॉर जॉब का लाभ लेने के लिए कर्मचारी की उम्र 52
वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है, जबकि 45 वर्ष से अधिक आयु वाले
कर्मचारी इएसएस के लिए आवेदन कर सकते हैं। (आईएएनएस)
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