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रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड बिलिंग के नियमों को किया सख्त

Source : business.khaskhabar.com | July 17, 2015 | businesskhaskhabar.com Business News Rss Feeds
 reserve bank took strict action for credit card billingनई दिल्ली। रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड के बिलिंग नियमों को कडा करते हुए क्रेडिट कार्ड धारकों को बडी राहत दी है। इसके तहत बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे क्रेडिट कार्ड उपभोक्ताओं पर देरी से भुगतान के लिए तभी जुर्माना लगाएं या इसे क्रेडिट सूचना कंपनियों को तभी रिपोर्ट करें, जब भुगतान तीन दिन से अधिक समय से बकाया हो।

रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक किसी क्रेडिट कार्ड को उस स्थिति में एनपीए घोषित कर सकते हैं, जब न्यूनतम बकाया राशि की अदायगी, भुगतान की तारीख से 90 दिन के अंदर नहीं की गई हो। रिजर्व बैंक ने कहा कि किसी क्रेडिट कार्ड खाते की पिछले बकाये की स्थिति का कैलकुलेशन मासिक क्रेडिट कार्ड विवरण में लिखित भुगतान की तारीख से किया जाएगा।

रिजर्व बैंक की अधिसूचना में कहा गया है कि बैंकों के मामले में क्रेडिट कार्ड खाते को तभी एनपीए माना जाएगा, जब स्टेटमेंट में दर्ज न्यूनतम बकाया राशि का पूरा भुगतान, पेमेंट की तारीख के 90 दिन के अंदर न किया गया हो।

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