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आयकरदाताओं को राहत : CBDT ने एसेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए आईटीआर और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाई

Source : business.khaskhabar.com | Sep 28, 2026 | businesskhaskhabar.com Business News Rss Feeds
 relief to income tax payers cbdt extends last date for submission of itr and tax audit report for assessment year 2026 27 848585
बिजनेस डेस्क। जयपुर 

वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत ऑडिट के दायरे में आने वाले करदाताओं के लिए मूल्यांकन वर्ष 2026-27 हेतु इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) तथा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथियों में विस्तार की घोषणा की है। 

आधिकारिक प्रेस रिलीज के अनुसार, सीबीडीटी ने संबंधित धाराओं के तहत समय सीमा बढ़ा दी है, जिससे पेशेवरों और करदाताओं को राहत मिलेगी। तारीखों में किए गए मुख्य बदलावः सीबीडीटी द्वारा जारी की गई। 

नई समय सीमाएं इस प्रकार है : 

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) की अंतिम तिथि: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 (1) के स्पष्टीकरण 2 की तालिका के क्रम संख्या 2 में उल्लिखित (ऑडिट के दायरे वाले) व्यक्तियों के लिए एसेसमेंट ईयर 2026-27 का रिटर्न भरने की अंतिम तिथि पहले 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित थी। इसे अब बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दिया गया है। 

टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की अंतिम तिथि: 
आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की 'निर्दिष्ट तिथि' जो पहले 30 सितंबर 2026 थी, उसे बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 कर दिया गया है। औपचारिक आदेश जल्द होंगे जारीः सीबीडीटी की आयकर आयुक्त (मीडिया एवं तकनीकी नीति) व आधिकारिक प्रवक्ता वी. रजिता द्वारा जारी बयान के अनुसार, तिथियों में इस विस्तार से संबंधित औपचारिक आदेश और अधिसूचना अलग से जारी की जा रही है।

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