सिंडिकेट बैंक के एमडी के खिलाफ वारंट
Source : business.khaskhabar.com | Sep 20, 2014 |
नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने शनिवार को सिंडिकेट बैंक रिश्वत मामले में बैंक के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक एसके जैन के खिलाफ पेशी वारंट (प्रोडक्शन वारंट) जारी किया, साथ ही इस मामले में कथित बिचौलिया रहे पुरूषोत्तम लाल तोतलानी की पुलिस हिरासत अवधि तीन दिन बढा दी। सीबीआई की विशेष न्यायाधीश स्वर्ण कांता शर्मा ने जांच एजेंसी को तोतलानी से 23 सितंबर तक पूछताछ की अनुमति दे दी।
तोतलानी से आमने-सामने की पूछताछ के मद्देनजर, अदालत ने सिंडिकेट बैंक के मुख्य प्रबंध निदेशक जैन और बिचौलिया विनीत गोधा को 22 सितंबर को अदालत में पेश होने के लिए पेशी वारंट जारी किया है। सीबीआई ने जैन को, बैंकों के नियमों के खिलाफ कुछ कंपनियों की ऋण सीमा बढाने के लिए 50 लाख रूपये कथित रिश्वत लेने के आरोप में बीते दो अगस्त को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने अदालत से कहा कि तोतलानी के आत्मसमर्पण करने के बाद पुलिस हिरासत के दौरान पूछताछ और एक गवाह के बयान दर्ज करने के दौरान पाया गया कि तोतलानी गोधा के संपर्क में था और वह जैन को भी जानता था।
एजेंसी ने अदालत से यह भी कहा कि तोतलानी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। गिरफ्तारी से भाग रहे तोतलानी ने बुधवार को आत्मसमर्पण कर दिया था। पिछले महीने अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने उसके खिलाफ दोबारा गैर जमानती वारंट जारी करने के बाद इस मामले में उसे भगोडा घोषित कर उसके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया था। ज्ञात रहे, भूषण स्टील लिमिटेड के उपाध्यक्ष नीरज सिंघल भी इस मामले में आरोपी हैं। उन्हें सात अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।