businesskhaskhabar.com

Business News

Home >> Business

अतिदेय सावधि जमा पर ब्याज की गणना के लिए आया नया मानदंड

Source : business.khaskhabar.com | July 05, 2021 | businesskhaskhabar.com Business News Rss Feeds
 new norm to calculate interest on overdue term deposits 483634नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियमों में संशोधन किया है, जिसके अनुसार बैंकों के पास सावधि जमा (टीडी) की दावा न की गई परिपक्वता राशि पर बचत खातों पर लागू ब्याज दर या अनुबंधित दर पर ब्याज लगेगा। परिपक्व टीडी पर ब्याज, जो भी कम हो। वर्तमान नियमों के अनुसार, यदि कोई सावधि जमा परिपक्व होती है और आय का भुगतान नहीं किया जाता है, तो बैंक के पास दावा न की गई राशि पर बचत जमा पर लागू ब्याज दर लागू होगी।

आरबीआई ने एक परिपत्र में कहा कि इन निर्देशों की समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई सावधि जमा (टीडी) परिपक्व होती है और आय का भुगतान नहीं किया जाता है, तो बैंक के पास दावा न की गई राशि पर बचत खाते पर लागू ब्याज दर या अनुबंधित ब्याज दर परिपक्व टीडी, जो भी कम हो। सहकारी बैंकों में सावधि जमा के मामले में भी ऐसा ही मानदंड होगा।

केंद्रीय बैंक ने इस संबंध में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, छोटे वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों को एक परिपत्र भेजा है।

सावधि जमा एक निश्चित अवधि के लिए बैंक द्वारा प्राप्त ब्याज-असर वाली जमा राशि को संदर्भित करता है और इसमें आवर्ती, संचयी, वार्षिकी, पुनर्निवेश जमा और नकद प्रमाणपत्र जैसे जमा भी शामिल होंगे।(आईएएनएस)

[@ हनुमानजी व शनिदेव के बीच क्या है रिश्ता]


[@ चेज मास्टर के रूप में उभरे कोहली, रिकार्ड बुक में लिखा नए सिरे से अध्याय]


[@ जेनिफर एनिस्टन नहीं रखती इसमें दिलचस्पी]