बैंकों को मार्च का टीडीएस जमा करने का निर्देश
Source : business.khaskhabar.com | Mar 30, 2015 | 

नई दिल्ली। सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कमी को लेकर चिंतित सरकार ने सार्वजनिक और निजी, दोनों ही क्षेत्र के बैंकों को चालू माह के लिए टीडीएस जमा करने में देरी नहीं करने और इसे चालू वित्त वर्ष में ही निपटाने को कहा है।
आयकर विभाग एवं इसका शीर्ष निर्णय निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) इस बात को लेकर परेशान है कि स्त्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के मद में इस बार वृद्धि, पिछले वित्त वर्ष की तुलना में आधी से भी कम है। मार्च के प्रथम सप्ताह तक अद्यतन आधिकारिक आंकडों के मुताबिक, टीडीएस संग्रह में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में वृद्धि 7.49 प्रतिशत रही जो बीते वित्त वर्ष में 16.69 प्रतिशत थी। आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "टीडीएस वर्ग के तहत कर संग्रह की स्थिति मार्च के अंत तक चुनौतीपूर्ण बनी हुई है।
निर्माण, विनिर्माण और अन्य कार्य परियोजनाओं में भारी नरमी के चलते टीडीएस व स्त्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) वर्गो पर असर पड रहा है।" उसने कहा कि इस स्थिति को ध्यान में रखकर वित्तीय सेवाओं के विभाग ने सभी सरकारी एवं निजी बैंकों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि मार्च, 2015 के दौरान काटा गया कर मार्च में ही सरकारी खाते में जमा कर दिया जाए।