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कॉल ड्राप : शुल्क आदेश के खिलाफ फैसला सोम को

Source : business.khaskhabar.com | Feb 28, 2016 | businesskhaskhabar.com Business News Rss Feeds
 delhi highcourt to give verdict on call drop compensation case on mondayनयी दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ट्राई के शुल्क आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सोमवार को सुना सकता है। शुल्क आदेश में सेल्युलर कंपनियों के लिये ग्राहकों को कॉल ड्राप पर हर्जाना देने को अनिवार्य किया गया है। चीफ जस्टिस जी रोहिणी तथा जस्टिस जयंत नाथ की पीठ सेल्युलर आपरेटर्स एसोसिएशन आफ इंडिया, एसोसिएशन आफ यूनिफाइड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स आफ इंडिया तथा वोडाफोन, भारती एयरटेल तथा रिलायंस समेत 21 दूरसंचार कंपनियों की याचिकाओं पर कल फैसला सुनाएगी।

इससे पहले ट्राई ने हाईकोर्ट से कहा था कि ग्राहकों को कॉल ड्राप के लिये हर्जाना प्राप्त करने का अधिकार है और यह लाइसेंस शतोंü के तहत सेल्युलर सेवा प्रदाताओं के अनुपालन के लिये सेवा गुणवत्ता दिशानिर्देश से अलग है। दूरसंचार कंपनियों की दलील है कि अगर ग्राहकों को समस्या हो भी रही है तो बिना सांविधिक समर्थन के नियमन नहीं बनाया जा सकता है।

कंपनियों ने ट्राई के 16 अक्तूबर के आदेश के समर्थन में कुछ उपभोक्ता समूह की याचिकाओं का जिक्र करते हुए दावा किया कि उनके खिलाफ हर किसी का रख पक्षपातपूर्ण है। ट्राई के नियमन के तहत दूरसंचार कंपनियों को उनके नेटवर्क पर प्रत्येक कॉल ड्राप के लिये एक रूपये का हर्जाना ग्राहक को देना होगा। हालांकि इस पर प्रतिदिन तीन रूपये की अधिकतम सीमा है। याचिका में ट्राई के नियमन को खारिज किये जाने का अनुरोध किया है।

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