चार सरल संहिताओं में बदलेंगे 44 श्रम कानून
Source : business.khaskhabar.com | Jun 06, 2015 | 

नई दिल्ली। मौजूदा श्रम नियमों को आसान बनाने के उद्देश्य से सरकार 44 कानूनों को चार संहिताओं में बदलने की प्रक्रिया में है। ये संहिताएं औद्योगिक संबंध, वेतन, सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा के अंतर्गत तैयार की जा रहे हैं। श्रम सचिव शंकर अग्रवाल ने कहा, "हम श्रम कानूनों को आसान बना रहे हैं। हमारे पास 44 श्रम कानून हैं और छोटे कारोबारियों से यह उम्मीद की जाती है वे इन सभी कानूनों का पालन करें। इसीलिए हम उन 44 श्रम कानूनों को चार संहिताओं में बदल रहे हैं।"
उन्होंने कहा, "इसमें एक संहिता औद्योगिक संबंध, दूसरी वेतन, तीसरी सामाजिक सुरक्षा तथा चौथी सुरक्षा पर है। दो संहिता वेतन और औद्योगिक संबंध लगभग तैयार हैं।" श्रम कानून पर उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अग्रवाल ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि 44 श्रम कानूनों को चार संहिताओं में बदलकर सरकार कानूनों को समेकित तथा सरल बनाने के साथ कर्मचारियों के हितों का ध्यान रख रही है।