टेलीकॉम कंपनियों की याचिका खारिज
Source : business.khaskhabar.com | May 14, 2015 | 

नई दिल्ली। सर्वोच्चा न्यायालय ने गुरूवार को टेलीकॉम कंपनियों की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने देशभर के विभिन्न सर्किल में उनके मौजूदा लाइसेंस की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। सर्वोच्चा न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे.चेलामेस्वर की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा, ""इस याचिका में कोई दम नहीं है।"" भारती एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन और रिलायंस सहित विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों ने विभिन्न सर्किल में उनके लाइसेंस को विस्तार देने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी, जिसकी अवधि अब समाप्त होने वाली है।
IANS