स्पाइसजेट के विरूद्ध कर वंचना का मामला स्थगित
Source : business.khaskhabar.com | Sep 22, 2015 | 

नई दिल्ली। स्पाइसजेट, इसके पूर्व अध्यक्ष कलानिधि मारन और पूर्व वरिष्ठ कंपनी अधिकारी के विरूद्ध कर वंचना के एक मामले की सुनवाई एक अदालत ने सोमवार को छह नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। अदालत को इससे पहले सूचना मिली कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनवाई पर स्थगनादेश लगा दिया है।
अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी प्रीतम सिंह ने आयकर विभाग को आदेश दिया कि वह आरोपियों को दस्तावेज मुहैया कराए और उन्होंने मामले की सुनवाई छह नवंबर को मुकर्रर कर दी। मारन के वकील ने अदालत को सूचित किया कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 18 सितंबर को उनके विरूद्ध सुनवाई पर स्थगनादेश लगाया है और उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने से छूट दी है।
निचली अदालत ने आरोपियों के विरूद्ध कर विभाग की दो शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए मारन, कंपनी और तत्कालीन प्रबंध निदेशक एस. नटराजन को सम्मन भेजा था। विभाग का आरोप है कि आरोपियों ने स्त्रोत पर की गई 147 करोड रूपए की कर कटौती (टीडीएस) जमा नहीं कराई। एक शिकायत में विभाग ने 2013-14 के बीच 110.6 करोड रूपए का टीडीएस जमा नहीं करने का उल्लेख किया, जबकि दूसरी शिकायत में 2014-15 के बीच 36.5 करोड रूपए का टीडीएस जमा करने का उल्लेख किया है।
(IANS)